राम मंदिर चढ़ावा कथित चोरी मामला: फ़ैज़ाबाद बार एसोसिएशन ने अभियुक्तों की पैरवी न करने का लिया फैसला
अयोध्या, फ़ैज़ाबाद बार एसोसिएशन ने सोमवार को आयोजित आम सभा की बैठक में राम मंदिर में
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अयोध्या, फ़ैज़ाबाद बार एसोसिएशन ने सोमवार को आयोजित आम सभा की बैठक में राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में गिरफ़्तार अभियुक्तों की पैरवी नहीं करने का निर्णय लिया। बैठक में यह भी तय किया गया कि यदि बार एसोसिएशन का कोई सदस्य अभियुक्तों की ओर से अदालत में पैरवी करता है, तो उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी।
बैठक के दौरान वकीलों ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए मांग की कि वे तीन दिनों के भीतर अयोध्या छोड़ दें। साथ ही चेतावनी दी गई कि ऐसा नहीं होने पर शहर की नाकाबंदी करने और बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकने जैसे कदमों पर विचार किया जाएगा।
बार एसोसिएशन ने यह भी घोषणा की कि वह संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने की मांग को लेकर अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156(3) के तहत आवेदन दायर करेगा। इसके अतिरिक्त मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग भी की गई है।
बार एसोसिएशन के सचिव शैलेंद्र जायसवाल ने कहा कि मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की घटना से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और इसी कारण वकीलों ने अभियुक्तों की ओर से पैरवी नहीं करने पर सहमति व्यक्त की है।
गौरतलब है कि फ़ैज़ाबाद बार एसोसिएशन ने वर्ष 2005 में भी राम मंदिर पर हुए हमले के मामले में अभियुक्तों की पैरवी नहीं करने का ऐसा ही निर्णय लिया था।