संसद मार्च पर दिल्ली पुलिस का अलर्ट, बिना अनुमति प्रदर्शन पर होगी कार्रवाई
नई दिल्ली, 19 जुलाई। CJP द्वारा 20 जुलाई को संसद तक प्रस्तावित मार्च की
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नई दिल्ली, 19 जुलाई। CJP द्वारा 20 जुलाई को संसद तक प्रस्तावित मार्च की खबरों के बीच दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में पुलिस को कोई अनुमति आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है और न ही किसी प्रकार की अनुमति दी गई है।
नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (DCP) सचिन शर्मा ने बताया कि पूरे नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। इसके चलते पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, विरोध मार्च या प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। केवल जंतर-मंतर जैसे निर्धारित प्रदर्शन स्थल पर, पूर्व अनुमति मिलने के बाद ही प्रदर्शन किया जा सकता है।
डीसीपी ने कहा कि 20 जुलाई से संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है। इसे देखते हुए आम जनता और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि धारा 163 के आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे कानून का पालन करें, किसी भी गैर-कानूनी जमावड़े या बिना अनुमति के मार्च में शामिल होने से बचें तथा सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग करें।