टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को हाई कोर्ट का अवमानना नोटिस
कोलकाता, 19 जून। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी
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कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंच से संबोधन देतीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी।
कोलकाता, 19 जून। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को अदालत की अवमानना के मामले में नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। मामला पिछले वर्ष 21 जुलाई को आयोजित टीएमसी की शहीद रैली से जुड़ा है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि रैली के दौरान कोलकाता की प्रमुख सड़क को बंद किया गया, जो हाई कोर्ट के पूर्व निर्देशों का उल्लंघन है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अरिजीत बंदोपाध्याय और न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा की खंडपीठ के समक्ष हुई।
गौरतलब है कि वर्ष 2018 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया था कि किसी भी सभा, रैली या राजनीतिक कार्यक्रम के लिए महानगर की किसी प्रमुख सड़क को पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया था कि पैदल यात्रियों और वाहनों की आवाजाही के लिए सड़क का कुछ हिस्सा खुला रखना अनिवार्य होगा। साथ ही आवश्यकता होने पर वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था और जनता को पूर्व सूचना देने का भी निर्देश दिया गया था।
हाल में दायर अवमानना याचिका में आरोप लगाया गया कि वर्ष 2025 में आयोजित टीएमसी की शहीद दिवस रैली के दौरान अदालत के इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया।
टीएमसी हर वर्ष 21 जुलाई को शहीद दिवस रैली आयोजित करती है। यह कार्यक्रम वर्ष 1993 में राज्य सचिवालय अभियान के दौरान पुलिस फायरिंग में मारे गए युवा कांग्रेस के 13 कार्यकर्ताओं की स्मृति में आयोजित किया जाता है।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को निर्धारित की है।