अदाणी-सागर के खिलाफ अमेरिका में आपराधिक मामला स्थायी रूप से खारिज
नई दिल्ली। अमेरिका की एक अदालत ने अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी
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नई दिल्ली। अमेरिका की एक अदालत ने अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर अदाणी के खिलाफ कथित धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी से जुड़े आपराधिक मामले को स्थायी रूप से खारिज कर दिया है। इसके साथ ही करीब दो साल से चल रही आपराधिक कार्यवाही समाप्त हो गई।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अमेरिका के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क की जिला अदालत ने अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से दायर मामले को खारिज करने की याचिका मंजूर कर ली। अदालत ने गौतम अदाणी, सागर अदाणी और अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के पूर्व सीईओ विनीत जैन के खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज किया है।
इन आरोपों में सिक्योरिटीज फ्रॉड की साजिश, वायर फ्रॉड की साजिश और सिक्योरिटीज फ्रॉड शामिल थे। अदालत का आदेश ‘डिसमिसल विद प्रेजुडिस’ के तहत आया है, यानी इन आरोपों के आधार पर दोबारा मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता और आपराधिक कार्यवाही स्थायी रूप से समाप्त हो गई है।
फैसले के बाद गौतम अदाणी ने इसका स्वागत करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि वह उन सभी लोगों के आभारी हैं, जिन्होंने उन पर, व्यवस्था पर और भारत की न्याय देने की क्षमता पर भरोसा बनाए रखा। उन्होंने कहा कि अदाणी समूह देश के लिए निर्माण और दीर्घकालिक मूल्य सृजन का काम जारी रखेगा।
गौरतलब है कि यह मामला नवंबर 2024 में सामने आया था। अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया था कि गौतम अदाणी, सागर अदाणी, विनीत जैन और अन्य लोग भारत में सरकारी अधिकारियों को करीब 25 करोड़ डॉलर की कथित रिश्वत देने की साजिश में शामिल थे। अब अमेरिकी अदालत के आदेश के बाद यह आपराधिक मामला स्थायी रूप से समाप्त हो गया है।