पेपर लीक पर सरकार सख्त, 10 साल की जेल और ₹10 करोड़ जुर्माने का बिल आज लोकसभा में
नई दिल्ली। केंद्र सरकार सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य
8NewsNetwork

Media via 8NewsNetwork
नई दिल्ली। केंद्र सरकार सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यह विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे।
प्रस्तावित संशोधन के तहत पेपर लीक और परीक्षा में धोखाधड़ी के मामलों में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और ₹10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ऐसे मामलों की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का गठन भी कर सकेगी।
विधेयक में यह भी प्रावधान है कि सीबीआई या एसआईटी को दो महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। दोषियों से परीक्षा आयोजित कराने का पूरा खर्च भी वसूला जाएगा और उन्हें आठ साल तक किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में शामिल होने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।
गौरतलब है कि मौजूदा कानून में अधिकतम ₹1 करोड़ जुर्माना और चार साल तक परीक्षा देने पर प्रतिबंध का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि नए संशोधन से पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी।