झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं और 13वीं JPSC परीक्षा रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं और 13वीं JPSC परीक्षाओं तथा इनके आधार पर हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार
8NewsNetwork

Media via 8NewsNetwork
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं और 13वीं JPSC परीक्षाओं तथा इनके आधार पर हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट का यह फैसला उन सफल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जिन्होंने चयन के बाद सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली थी।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत में कहा था कि सरकार ने परीक्षाएं और नियुक्तियां रद्द करने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया। अभ्यर्थियों का आरोप था कि सरकार ने एकतरफा कार्रवाई की, जिससे उनकी नौकरियां खतरे में पड़ गईं।
वहीं, राज्य सरकार का कहना था कि JPSC की ओर से आयोजित इन परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायतें मिली थीं। सरकार के मुताबिक, CID जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया था।
इन परीक्षाओं को लेकर रांची में छात्रों ने लंबे समय तक आंदोलन भी किया था। छात्र कथित गड़बड़ियों की जांच, परीक्षाओं को रद्द करने और परीक्षा प्रक्रिया में सुधार की मांग कर रहे थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब इन परीक्षाओं और नियुक्तियों से जुड़े अभ्यर्थियों को राहत मिली है।