लखनऊ अग्निकांड: 15 लोगों की मौत वाली इमारत को गिराने का एलडीए का आदेश
लखनऊ: राजधानी के अलीगंज क्षेत्र में पिछले महीने भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत
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लखनऊ: राजधानी के अलीगंज क्षेत्र में पिछले महीने भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत के बाद अब लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने संबंधित इमारत को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
एलडीए ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27 के तहत भवन मालिक वीरेंद्र शुक्ला, सुरेंद्र शुक्ला समेत अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में 15 दिनों के भीतर कथित अवैध निर्माण को स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, तो एलडीए स्वयं भवन को ध्वस्त करेगा। इस कार्रवाई में आने वाला पूरा खर्च संबंधित पक्षों से राजस्व बकाया की तरह वसूला जाएगा।
एलडीए के अनुसार, जांच में पाया गया कि भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किया गया था। भवन स्वामियों को पहले भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।
गौरतलब है कि 22 जून को अलीगंज स्थित इसी इमारत में भीषण आग लगने से 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे। मृतकों में अधिकांश 19 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवा थे, जो इसी भवन में संचालित एनीमेशन और गेम डेवलपमेंट स्टूडियो में कार्यरत थे।
हादसे के बाद भवन निर्माण, अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन और प्रशासनिक निगरानी को लेकर गंभीर सवाल उठे थे। इसके बाद राज्य सरकार ने मामले की एसआईटी जांच के आदेश दिए, इमारत को सील किया गया और भवन मालिकों समेत अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। फिलहाल मामले की जांच जारी है।