जश्न में फायरिंग से महिला की मौत: बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को 4 साल की सज़ा, 25 लाख का जुर्माना
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बिहार के साहेबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को वर्ष 2018 में नए साल
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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बिहार के साहेबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को वर्ष 2018 में नए साल के जश्न के दौरान की गई हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत के मामले में चार साल के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई है। अदालत ने विधायक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे मृतका के परिजनों को मुआवज़े के रूप में दिया जाएगा।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए देश में बढ़ती 'गन कल्चर' की कड़ी आलोचना की। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा, "क़ानून के शासन वाले देश में हमें न कोई सिंघम चाहिए और न ही कोई पुष्पा।"
यह मामला 31 दिसंबर 2018 की रात का है, जब दिल्ली के फ़तेहपुर बेरी स्थित एक फ़ार्महाउस में आयोजित नए साल की पार्टी के दौरान कथित हर्ष फायरिंग में मेहमान अर्चना गुप्ता की गोली लगने से मौत हो गई थी। अदालत ने इस मामले में राजू कुमार सिंह को दोषी करार देते हुए सज़ा सुनाई।
34 पन्नों के अपने फैसले में अदालत ने सज़ा में किसी भी प्रकार की नरमी बरतने से इनकार किया। अदालत ने कहा कि आरोपी सत्ता के अहंकार में था और फायरिंग कर अपना प्रभाव तथा रुतबा दिखाना चाहता था।
अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज में अवैध हथियारों की संस्कृति को बढ़ावा देती हैं और राजनीति में बाहुबलियों की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और सार्वजनिक समारोहों में हथियारों का प्रदर्शन या हर्ष फायरिंग गंभीर अपराध है।