जातिसूचक टिप्पणी मामले में NCSC का मेरठ DM-SSP को अनुस्मारक, 7 दिन में रिपोर्ट तलब
मेरठ, 27 अगस्त 2026। थाना टीपी नगर क्षेत्र में अनुसूचित जाति समाज की महिलाओं
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मेरठ, 27 अगस्त 2026। थाना टीपी नगर क्षेत्र में अनुसूचित जाति समाज की महिलाओं के खिलाफ कथित जातिसूचक एवं आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने मेरठ के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अनुस्मारक जारी किया है। आयोग ने पूर्व में भेजे गए पत्र के बावजूद रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर अब अनुस्मारक प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
मामला 6 अगस्त को मोहकमपुर एवं शिवपुरम क्षेत्र से जुड़ा बताया गया है। शिकायत के अनुसार, चार युवकों द्वारा हाईवे पर बाइक से स्टंट करते हुए अनुसूचित जाति समाज की महिलाओं के खिलाफ कथित तौर पर जातिसूचक शब्दों और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। घटना से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने का भी शिकायत में उल्लेख किया गया है।
शिकायतकर्ता मयंक वर्मा, जिला युवा अध्यक्ष, एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने मामले की शिकायत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से की थी। शिकायत के अनुसार, थाना टीपी नगर में FIR संख्या 0423/2026 दर्ज की गई, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1)(a), 352 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत कार्रवाई की गई।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्राथमिकी में एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धाराएं नहीं लगाई गईं। साथ ही वायरल वीडियो, कॉल रिकॉर्डिंग समेत अन्य साक्ष्यों को जांच में शामिल करने और थाना प्रभारी एवं विवेचक की भूमिका की जांच कराने की मांग की गई।
NCSC के 27 अगस्त के अनुस्मारक में कहा गया है कि निर्धारित समयावधि के बाद भी मामले की अपेक्षित रिपोर्ट आयोग को प्राप्त नहीं हुई है। आयोग ने अब मेरठ DM और SSP से 7 दिन के भीतर मामले की रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। फिलहाल मामला आयोग के स्तर पर विचाराधीन है।