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NEET री-एग्जाम से पहले Telegram पर रोक, फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती
नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा भारत में मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के उपयोग पर 22 जून तक अस्थायी रोक लगाए
8NewsNetwork
17 June 2026 at 12:17 pm

Media via 8NewsNetwork
नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा भारत में मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के उपयोग पर 22 जून तक अस्थायी रोक लगाए जाने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई, जिसे अदालत ने सूचीबद्ध करने की अनुमति दे दी है।
सरकार ने यह कदम 21 जून को होने वाली नीट (यूजी) 2026 पुनर्परीक्षा से पहले उठाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की सिफारिश पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत टेलीग्राम की पहुंच को 22 जून तक सीमित किया है। साथ ही, कुछ फीचर्स पर भी निर्धारित अवधि तक रोक लगाने की जानकारी सामने आई है।
एनटीए का कहना है कि यह फैसला परीक्षा से जुड़ी कथित धोखाधड़ी, फर्जी पेपर लीक दावों और संगठित नेटवर्क की गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। वहीं, इस फैसले की आलोचना करते हुए कई लोगों ने कहा है कि किसी एक प्लेटफॉर्म पर रोक लगाना पेपर लीक की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता।
इस बीच, टेलीग्राम की ओर से भी सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी गई है, जिसमें प्लेटफॉर्म पर पूर्ण रोक के फैसले पर सवाल उठाए गए हैं। अब मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।
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