दिल्ली प्रदर्शन: सुप्रीम कोर्ट ने माना अवमानना का प्रथम दृष्टया मामला, गृह सचिव और पुलिस आयुक्त से मांगा जवाब
दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर के आदेशों के कथित
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दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर के आदेशों के कथित उल्लंघन पर प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला पाया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, दिल्ली पुलिस आयुक्त और DMRC की अध्यक्ष डी. थारा से जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को 13 अक्टूबर तक जवाबी हलफनामा और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। फिलहाल अधिकारियों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गई है।
दरअसल, 9 अक्टूबर को अदालत ने अगले दिन प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले दिल्ली आने वाली ट्रेनों और मेट्रो सेवाओं को पूरी तरह रोकने के बजाय नियंत्रित तरीके से संचालित करने का मौखिक निर्देश दिया था।
लाइव लॉ के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि निर्देशों के बावजूद मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे आदेशों के संभावित उल्लंघन का प्रथम दृष्टया आधार माना है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई में अधिकारियों के जवाब और अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।
Source: लाइव लॉ