नौकरी छूटते ही अमेरिका छोड़ना होगा? ट्रंप प्रशासन ने 60 दिन की छूट खत्म करने का प्रस्ताव रखा
एच-1बी समेत कुछ अस्थायी वर्क वीजा धारकों पर पड़ेगा असर, विदेशी कर्मचारियों पर निर्भर टेक कंपनियों की बढ़ सकती है मुश्किल
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वॉशिंगटन। अमेरिका में एच-1बी वीजा पर काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों समेत कुछ अन्य अस्थायी वर्क वीजा धारकों के लिए ट्रंप प्रशासन ने बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है। प्रशासन ने नौकरी खत्म होने के बाद नई नौकरी या नए स्पॉन्सर की तलाश के लिए मिलने वाली 60 दिन की अवधि खत्म करने का प्रस्ताव रखा है।
गुरुवार को ऑनलाइन जारी सरकारी नोटिस के मुताबिक, प्रस्तावित नियम लागू होने पर एच-1बी और कुछ अन्य अस्थायी वर्क वीजा धारकों को नौकरी समाप्त होने के तुरंत बाद अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। फिलहाल ऐसे कर्मचारियों को नौकरी खत्म होने के बाद सीमित अवधि तक अमेरिका में रहकर नई नौकरी या स्पॉन्सर तलाशने की अनुमति मिलती है।
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, यह प्रस्ताव अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की ओर से फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित किया गया है। प्रस्तावित बदलाव से उन बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियों पर असर पड़ सकता है, जो बड़ी संख्या में विदेशी कुशल कर्मचारियों पर निर्भर हैं।
जनवरी 2025 में सत्ता में लौटने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन कानूनी आव्रजन को सीमित करने की दिशा में कई कदम उठा चुका है। प्रशासन ने कुशल विदेशी कर्मचारियों के वीजा से जुड़ी फीस बढ़ाने के कदम भी उठाए हैं। इसके अलावा, नए ट्रेनिंग प्रोग्राम को लागू करने के दौरान दुनिया भर में अमेरिकी मिशनों में इमिग्रेंट वीजा अपॉइंटमेंट पर अस्थायी रोक भी लगाई गई है।
होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने प्रस्ताव में कहा है कि बदलाव से कुछ कंपनियों के कामकाज पर असर पड़ सकता है, लेकिन संबंधित पदों पर अमेरिकी कर्मचारियों को नियुक्त करने की संभावना भी बढ़ सकती है।
Source: Reuters